1 Vyakti Kitni Jamin Kharid Sakta Hai. कभी ना कभी आपके माइंड में ये सवाल तो जरुर आया होगा की एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है? या फिर एक व्यक्ति अपने नाम कितनी जमीन करवा सकता है?. आपको बतादे की भारत सरकार ने कृषि योग्य भूमि रखने की लिमिट को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है | प्रति व्यक्ति जमीन खरीदने व रखने की लिमिट राज्य सरकार तय करती है, जिसकी जानकारी निचे उपलब्ध है |
अक्सर हम बहुत से लोगों से सुनते है की प्रॉपर्टी में निवेश करो | और यह प्रोपर्टी में निवेश करने की प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि हमारे दादा-परदादा के समय से चली आ रही है | क्योकि सभी को यह लगता है की सोना-चांदी में निवेश करने से अच्छा है जमीन या घर खरीद के रख देवे | लेकिन जमीन खरीदने के नियम – कानून मालूम ना होने की वजह से कई बार व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठते है जिसकी वजह से वे कानून के शिकंजे में फंस जाते है | और उन्हें खरीदी गई जमीन से हाथ धोना पड़ जाता है |
लिमिट क्रॉस को कानूनी कार्रवाई शुरू
अगर आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे है या फिर जानकारी रखने के लिए मालूम कर रहे है की एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है? तो बतादे की वैसे तो सरकार ने जमीन खरीदने व रखने की कोई लिमिट तय नहीं कर रखी | परन्तु सभी राज्यों की सरकारों ने राज्यों के भौगोलिक स्थिति के अनुसार जमीन खरीदने की सीमा बना रखी है | अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक जमीन खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी | आइये जानते है किस राज्य के लोग कितनी जमीन रख (1 Vyakti Kitni Jamin Kharid Sakta Hai) सकते है?
1 Vyakti Kitni Jamin Kharid Sakta Hai
केरल में एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है. वहीं, 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है | इसके अलावा महाराष्ट्र में खेती के लिए अधिकतम 54 एकड़ जमीन, पश्चिम बंगाल में 24.5 एकड़, बिहार मे 15 एकड़, हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़, कर्नाटक में 54 एकड़, उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं |