Property Registry Charges जमीन की रजिस्ट्री कराने पर कितना पैसा लगता है

शायद ये तो आप जानते ही होंगे की जब भी कोई जमीन या मकान खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है | लेकिन बहुत से लोगो को आज भी ये मालूम नहीं है की जमीन की रजिस्ट्री कराने पर कितना पैसा (Property Registry Charges) लगता है? अगर आप भी जानना चाहते है की रजिस्ट्री कराने पर कितना चार्ज (Registry Karvane Par Kitna Charges Lagta Hai) लगता है, रजिस्ट्री का शुल्क कैसे तय होता है तो आप यहाँ से ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है |

Jamin Ki Registry Karane Par Kitna Paisa Lagta Hai

अगर आपने कोई जमीन या घर खरीदा है और जब तक आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते तब तक उस जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा | इसलिए सभी को रजिस्ट्री करवाना बहुत ही जरुरी है | बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री करवाना एक क़ानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक व्यक्ति की जमीन किसी दुसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर की जाती है |

रजिस्ट्री करवाने का शुल्क (Stamp duty and registration fee details) भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है | लेकिन बहुत से लोगो को रजिस्ट्री चार्जेस के बारे में पता न होने के कारण उनसे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं | लेकिन आज से आपके साथ रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क को लेकर कोई धोखा नहीं होगा अगर आपने इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लिया तो |

Registry charges for female

जमीन की रजिस्ट्री करवाने में जो पैसा लगता है वो सरकार स्टांप के (Jamin Ki Registry Sarkari Stamp Pr kitna Paisa Lagta Hai) जरिये लेती है, जिसे स्टांप ड्यूटी चार्ज कहते है | नियमानुसार जमीन के अनुसार अलग-अलग स्टांप ड्यूटी लगाई जाती है | मानलो की अगर आपने गांव में जमीन खरीदी है तो स्टांप ड्यूटी चार्ज लगेगा और शहर में जमीन खरीदी है तो स्टांप ड्यूटी चार्ज ज्यादा लगेगा |

बता दे की स्टांप ड्यूटी चार्ज जमीन की सर्किल रेट या जमीन का सरकारी रेट के अनुसार देना होता है | अगर आप जमीन की रजिस्ट्री महिला के नाम से करवाते है तो पुरुष के मुकाबले कम चार्ज लगेगा |

Jamin Ki Registry Karwane Par Kitna Charges Lagta Hai

पुरे देश में स्टांप ड्यूटी चार्ज भिन्न-भिन्न है | किसी राज्य में स्टांप शुल्क दरें 3% है तो किसी में डर 10% तक है | इसलिए आप जिस राज्य में जमीन खरीद रहे है चाहे गांव की जमीन हो या शहर की, स्टांप ड्यूटी चार्ज राज्य सरकार (Stamp Duty and Property Registration Charges in India) द्वारा तय डर से ही देनी पड़ेगी | इसके अलावा केंद्र सरकार पंजीकरण शुल्क के रूप में संपत्ति के कुल बाजार मूल्य का 1% लेता है |

मानलो की आपने 60 लाख रुपये की कोई संपत्ति खरीदी है और वहा का स्टांप ड्यूटी चार्ज 6% है, तो आपको स्टांप शुल्क के 3.6 लाख रुपये और पंजीकरण शुल्क के 60,000 रुपये देने होंगे |

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