तमिलनाडु सरकार द्वारा एक नई योजना लाई गई है जिसमे झोपड़ी में रहने वालों के लिए स्थायी घरों का निर्माण करवाया जायेगा | इस योजना का नाम Kalaignarin Kanavu Illam Scheme है | एक सर्वे में पाया गया है की राज्य में आज भी आठ लाख झोपड़ियाँ मोजूद है | योजना के माध्यम से झोपड़ियों के स्थान पर सुरक्षित और स्थायी कंक्रीट के मकान बनाये जायेगे | इस लेख के माध्यम से हम जानेगे की Kalaignarin Kanavu Illam Yojana क्या है, योजना के लिए Apply Link कौन सा है, क्या Eligibility होनी चाहिए, इसके अलावा योजना के Benefits के बारे में भी जानेगे | इसके लिए लेख को पूरा अंत तक जरुर पढ़े |

Kalaignarin Kanavu Illam Yojana 2025 Apply Link
यदि आप भी Kalaignarin Kanavu Illam Yojana 2025 के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए Apply Link से कर सकते है | आवेदन करने के लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने है जिसके बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर पायेगे | योजना का उदेश्य 2030 तक ‘झोपड़ी-मुक्त तमिलनाडु’ बनाने का है | Kalaignarin Kanavu Illam योजना के माध्यम से 2024-25 के दौरान 3.50 लाख रुपये की दर से नया घर बनाने का संकल्प लिया गया है | “सभी के लिए आवास” सर्वेक्षण डेटाबेस की सूचि में शामिल सभी परिवार इस योजना के तहत लाभ ले सकते है | इसके लिए पट्टा या स्वामित्व का दस्तावेज होना चाहिए | ऐसे लोग जिनके पास Kalaignarin Kanavu Illam Scheme के अंतर्गत मकान बनाने के लिए निःशुल्क मकान स्थल नहीं है तो ऐसे लोगो को मकान बनाने के लिए स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।
Kalaignarin Kanavu Illam Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- भूमि दस्तावेज़
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पते का विवरण (पूरा पता)
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Kalaignarin Kanavu Illam Yojana 2025 Eligibility & Benefits
Kalaignarin Kanavu Illam Scheme में घर का न्यूनतम प्लिंथ क्षेत्र रसोई सहित 360 वर्ग फुट होगा | जिसमे घर को 300 वर्ग फुट आरसीसी छत से ढका जायेगा | इसके अलावा बची हुई 60 वर्ग फुट क्षेत्र की जगह को किसी अन्य प्रकार की छत से ढका जायेगा | यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों से आते है तो आपकी पसंद के अनुसार छत बिछाई जा सकती है। Kalaignarin Kanavu Illam Scheme में लाभार्थियों को भुगतान डीबीटी मॉडल के माध्यम से दिया जायेगा | मकान का निर्माण लाभार्थी द्वारा किया जा सकता है। और यदि लाभार्थी वृद्ध है या स्वयं कार्य निष्पादित करने में सक्षम नहीं है तो मकान का निर्माण विक्रेताओं/सुविधाकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा |
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