ITR Kisko Bharna Chahiye Aur Kisko Nahi. जैसे – जैसे लोग शिक्षित व जागरुक होते जा रहे है वैसे-वैसे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी व दायित्व निभा रहे है | अक्सर हम लोगो से सुनते है की ITR फाइल कर दी है या ITR फाइल करनी है | तब शायद आपके मन में भी सवाल आता होगा की किन लोगों को ITR भरने की जरूरत है और किनको नहीं? यो आज हम जानेगे की Kinko ITR File Bharne Ki Jarurat Hai इसके अलावा ITR Bharna Kyo Jaruri Hai इत्यादि |
आईटीआर एक टैक्स रिटर्न फॉर्म (Tax Return Form) है | जिसमे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट देते हैं | आईटीआर फाइल (ITR File) एक व्यक्ति, आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, कंपनी या एक समाज कोई भी कर सकता है | सरकार ने आईटीआर फाइल करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं कर रखा लेकिन आयकर विभाग ने इसको लेकर कुछ लिमिट व शर्ते तय कर रखी है | आइये जानते है की ITR भरने की जरूरत किन लोगों को (ITR for salaried employees) है किनको नहीं?
इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है ITR भरनी (Kya ITR File Bharna Jaruri Hai)
- यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का है और उसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा | इस लिमिट से अधिक वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल (ITR File) करना होगा |
- यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का है और आयु 80 साल से कम है | साथ ही सालाना इनकम 3 लाख है, तो भी व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा |
- यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक का है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो उसे भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा |
इन्हें आयकर रिटर्न भरना जरूरी (ITR Kisko Bharna Jaruri Hai)
- यदि किसी व्यक्ति की इनकम तय लिमिट के अनुसार है, लेकिन एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा करता है, तो उसे आईटीआर के दायरे में रखा जाएगा |
- हर कंपनी और फर्म, चाहे उसे नुकसान हो या मुनाफा हो, उसे आईटीआर फाइल करना ही होगा |
- यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में 2 लाख से अधिक का खर्च करता है, तो उसे भी आईटीआर के दायरे में रखा जाएगा |
- अगर किसी व्यक्ति के बिजली के बिल पर 1 लाख रुपये से अधिक खर्च होता है, तो वह भी आईटीआर भरना होगा |
- जिनकी कमाई 50 लाख सालाना या उससे ज्यादा है तो आईटीआर 4 फॉर्म भरना चाहिए
- जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से कम है तो उन्हें आईटीआर 1 फॉर्म भरना चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जिनकी परिसंपत्तियां या वित्तीय हित संस्थाएं भारत से बाहर स्थित हैं |
- ऐसे अनिवासी भारतीय जो एक वित्तीय वर्ष में भारत में 2.5 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं या अर्जित करते हैं |